महत्वपूर्ण अनुदेश
1. दृष्टि बाधित उम्मीदवार (दृष्टि अक्षमता ४०% अथवा अधिक) तथा लोकोमोटर अक्षमता और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले ऐसे उम्मीदवार, जिनकी कार्य-निष्पादन क्षमता (लेखन) प्रभावित (न्यूनतम ४०% अक्षमता) है, वे दोनों सत्रों में २० मिनट प्रति घंटे की दर से प्रतिपूरक समय प्रदान किए जाने के पात्र हैं |
2. निशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवार, जिन्हें परीक्षा देने हेतु आयोग द्वारा अपना स्क्राइब लाने की अनुमति दी गई है, वे ऐसे स्क्राइब की सहायता केवल तभी ले सकते हैं जब उनके स्क्राइब के पास आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ विधिवत जारी किया गया वैध स्क्राइब प्रवेश-पत्र मौजूद हो। ।
3. निशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवार, जिन्हें परीक्षा देने हेतु आयोग द्वारा अपना स्क्राइब लाने की अनुमति दी गई है, उन्हें बाद में अपने स्क्राइब को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ।
4. स्क्राइब उम्मीदवार को प्रश्न पढ़ कर सुनाएंगे और उम्मीदवार के अनुदेश पर वस्तुेनिष्ठ प्रकार की ओएमआर शीट पर उपयुक्त सर्किल को चिन्हित करेंगे और भरेंगे। उम्मीदवार, स्क्राइब को स्पष्ट रूप से बताएंगे कि उनके अनुमान के अनुसार दिए गए चारों विकल्पों में से सही विकल्प‍ क्या है ताकि स्क्राइब तदनुसार काले बॉल प्वाइंट पेन से उपयुक्त सर्किल को काला करके उत्तर चिन्हित कर सके |
5. उम्मीदवार को उसके द्वारा दर्ज कराए जाने वाले उत्तर को सही अथवा अन्यथा बताने के लिए स्क्राइब ऐसा कोई संकेत, आवाज या कोई अन्य प्रकार की बातचीत या संवाद नहीं करेंगे। ऐसा कोई भी प्रयास किए जाने पर उम्मीदवार को परीक्षा के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा और उम्मीदवार तथा स्क्राइब दोनों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी ।
6. स्क्राइब, उम्मीदवार को शांतिपूर्वक प्रश्न पढ़ कर सुनाएगा अथवा उम्मीदवार उत्तर-पत्रक में सही उत्तर चिन्हित करने के लिए स्क्राइब को शांतिपूर्ण तरीके से बताएगा जिससे परीक्षा हॉल में शांति बनी रहे और वहां बैठे अन्य उम्मीदवारों को कोई परेशानी न हो ।
7. उम्मीदवार और स्क्राइब एक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे कि वे परीक्षा में उम्मीदवार और उसके स्क्राइब के आचरण के संबंध में आयोग के अनुदेशों से अवगत हैं और उन्होंने उसे पढ़ लिया है तथा वे इन अनुदेशों का पालन करेंगे ।
8. उम्मीदवारों अथवा उनके द्वारा लाए गए स्क्राइब को आयोग द्वारा किसी टीए/डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा ।
9. किसी भी अनुदेश का उल्लंघन करने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द किए जाने के साथ-साथ आयोग द्वारा उम्मीदवार/स्क्राइब के विरुद्ध अन्य उचित कार्रवाई की जाएगी। उम्मीदवार और स्क्राइब दोनों पर ही परीक्षा की नियमावली लागू होगी और इनके उल्लंघन किए जाने पर परीक्षा की नियमावली के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।
Important Instructions
1. Visually Impaired candidates (Visually impairment 40% or more) and the candidates with Locomotor Disability and Cerebral Palsy where (dominant writing) extremity is affected to the extent of slowing the performance of function (minimum of 40% impairment) are entitled to a compensatory time of 20 minutes per hour in both the sessions.
2. The Candidates with disabilities, who have been permitted by the Commission to bring their own scribe to write the exam, will be allowed to avail the assistance of such Scribe, only if he/she carries a valid Scribe Admit Card duly issued by the Commission for such purpose.
3. The Candidates with disabilities, who have been permitted by the Commission to bring their own scribe to write the exam, will not be allowed to change their Scribe subsequently.
4. The scribe will read out the question to the candidate and on candidate’s instruction, mark and shade the appropriate circles on the objective type OMR sheet. The candidate will clearly indicate to the scribe as to which of the four responses in his/her estimation, is the correct response so that the scribe can mark the answer accordingly by blackening the appropriate circle with Black Ball Point Pen.
5. The scribe will make no gestures, sounds or any other response or communication designed to indicate to the candidate the correctness or otherwise of the answer being recorded by him/her.Any such attempt would entail disqualification of the candidate and stringent action against both the candidate and the scribe shall be taken.
6. The peace in the examination hall or of the other candidates seated in the examination hall should not be disturbed while the scribe reads out the questions to the candidate or when the candidate indicates the correct response to the scribe for marking in the answer-sheet.
7. The candidate and the scribe will sign a declaration that they are aware of/have read the Commission’s instructions regarding the conduct of the candidates and their scribe and they undertake to abide by these instructions.
8. No TA/DA or any remuneration will be paid by the Commission either to the candidates or the scribes brought by them.
9. Violation of any of the instructions shall entail cancellation of the candidature of the candidate in addition to any other appropriate action that may be taken by the Commission against the candidate/scribe. Both the candidate and the scribe shall be subject to the rules of examination and action will be taken against them for violation of the same as per rules of the examination.
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