महत्वपूर्ण अनुदेश |
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1. दृष्टिबाधित, लोकोमोटर अक्षमता (दोनो हाथ प्रभावित (बीए) और पक्षाघात वाली श्रेणी के बेंचमार्क अक्षमता वाले उम्मीद्वारों को परीक्षा में 20 मिनट प्रति घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। बेंच मार्क विकलांगता वाले अन्य श्रेणी के व्यक्तियों को यह सुविधा तभी प्रदान की जाएगी जब वे परीक्षा नोटिस के परिशिष्ट-4 के प्रपत्र के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/ चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि संबंधित व्यक्ति शारीरिक रुप से लिखने में असमर्थ है।
इसके अतिरिक्त, विशिष्ट दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों जो आरपीडब्लयूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, को परीक्षा नोटिस के परिशिष्ट-VI पर दिए गए प्रोफॉर्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त इस आशय का प्रमाण-पत्र, कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में बाधा आती है, को प्रस्तुत करने के अध्यधीन, प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा।
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2. निशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवार, जिन्हें परीक्षा देने हेतु आयोग द्वारा अपना स्क्राइब लाने की अनुमति दी गई है, वे ऐसे स्क्राइब की सहायता केवल तभी ले सकते हैं जब उनके स्क्राइब के पास आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ विधिवत जारी किया गया वैध स्क्राइब ई-प्रवेश पत्र मौजूद हो ।
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3. निशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवार, जिन्हें परीक्षा देने हेतु आयोग द्वारा अपना स्क्राइब लाने की अनुमति दी गई है, उन्हें बाद में आयोग की अनुमति के बिना स्क्राइब बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी । |
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4. स्क्राइब उम्मीदवार को प्रश्न पढ़ कर सुनाएंगे और उम्मीदवार के अनुदेश पर उत्तर- पुस्तिका पर उत्तर लिखेंगे | |
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5. उम्मीदवार को उसके द्वारा दर्ज कराए जाने वाले उत्तर को सही अथवा अन्यथा बताने के लिए स्क्राइब ऐसा कोई संकेत, आवाज या कोई अन्य प्रकार की बातचीत या संवाद नहीं करेंगे। ऐसा कोई भी प्रयास किए जाने पर उम्मीदवार को परीक्षा के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा और उम्मीदवार तथा स्क्राइब दोनों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी । |
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6. स्क्राइब, उम्मीदवार को शांतिपूर्वक प्रश्न पढ़ कर सुनाएगा अथवा उम्मीदवार उत्तर-पत्रक में सही उत्तर चिन्हित करने के लिए स्क्राइब को शांतिपूर्ण तरीके से बताएगा जिससे परीक्षा हॉल में शांति बनी रहे और वहां बैठे अन्य उम्मीदवारों को कोई परेशानी न हो । |
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7. उम्मीदवार और स्क्राइब एक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे कि वे परीक्षा में उम्मीदवार और उसके स्क्राइब के आचरण के संबंध में आयोग के अनुदेशों से अवगत हैं और उम्मीदवार और उसके स्क्राइब ने उसे पढ़ लिया है तथा वे इन अनुदेशों का पालन करेंगे । |
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8. उम्मीदवार अथवा उसके द्वारा लाए गए स्क्राइब को आयोग द्वारा किसी टीए/डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा । |
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9. किसी भी अनुदेश का उल्लंघन करने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द किए जाने के साथ-साथ आयोग द्वारा उम्मीदवार/स्क्राइब के विरुद्ध अन्य उचित कार्रवाई की जाएगी। उम्मीदवार और स्क्राइब दोनों पर ही परीक्षा की नियमावली लागू होगी और इनके उल्लंघन किए जाने पर परीक्षा की नियमावली के अनुसार कार्रवाई की जाएगी । |
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10. उम्मीदवारों/स्क्राइबों को मास्क/फेस कवर पहनने की सलाह दी जाती है ।
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11. तथापि, परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन किए जाने पर उम्मीदवारों/स्क्राइबों को मास्क हटाना होगा ।
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12.उम्मीदवार/स्क्राइब अपने इस्तेमाल के लिए पारदर्शी शीशी (छोटे आकार की) में हैंड सैनिटाइजर ला सकते है।
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13. उम्मीदवारों/स्क्राइबों का कोविड- 19 के मानदण्डों को अनुपालन करते हुए, परीक्षा हाल / कक्ष के भीतर तथा परीक्षा-स्थल परिसर में सामाजिक दूरी और निजी साफ-सफाई का ध्यान रखना होगा ।
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Important Instructions |
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1. The Persons with Benchmark Disabilities in the category of Low Vision will be allowed Compensatory Time of twenty minutes per hour of the examination. In case of other categories of Persons with Benchmark Disabilities, the facility will be provided on production of a certificate to the effect that the person concerned has physical limitation to write, from the Chief
Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health Care institution as per proforma at Appendix-IV of Notice.
Further, for persons with specified disabilities covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing will be provided compensatory time subject to production of a certificate to the effect that person concerned has
limitation to write from the competent medical authority of a Government healthcare institution as per proforma at Appendix-VI of Notice. |
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2. The Candidates with disabilities, who have been permitted by the Commission to bring their own scribe to write the exam, will be allowed to avail the assistance of such Scribe, only if he/she carries a valid Scribe e-Admit Card duly issued by the Commission for such purpose. |
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3. The Candidates with disabilities, who have been permitted by the Commission to bring their own scribe to write the exam, will not be allowed to change their Scribe subsequently without intimating the Commission. |
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4. The scribe will read out the question to the candidate and on candidate’s instruction, will write the answer in the QCA booklet. |
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5. The scribe will make no gestures, sounds or any other response or communication designed to indicate to the candidate the correctness or otherwise of the answer being recorded by him/her. Any such attempt would entail disqualification of the candidate and stringent action against both the candidate and the scribe shall be taken. |
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6. The peace in the examination hall or of the other candidates seated in the examination hall should not be disturbed while the scribe reads out the questions to the candidate or when the candidate indicates the correct response to the scribe for marking in the answer-sheet. |
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7. The candidate and the scribe will sign a declaration that they are aware of/have read the Commission’s instructions regarding the conduct of the candidate and his/her scribe and they undertake to abide by these instructions. |
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8. No TA/DA or any remuneration will be paid by the Commission either to the candidate or the scribe brought by him/her. |
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9. Violation of any of the instructions shall entail cancellation of the candidature of the candidate in addition to any other appropriate action that may be taken by the Commission against the candidate/scribe. Both the candidate and the scribe shall be subject to the rules of examination and action will be taken against them for violation of the same as per rules of the examination. |
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10. Candidates/scribes are advised to wear mask/face cover. |
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11. Candidates/scribes, however, will have to remove their masks for verification,
whenever required by the Examination functionaries. |
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12. Candidate/scribe may carry his/her own hand sanitizer (small size) in
transparent bottle. |
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13. Candidates/scribes to follow COVID 19 norms of ‘social distancing’ as well as
‘personal hygiene’ inside the Examination Halls/Rooms as well as in the
premises of the Venue. |
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IT IS MANDATORY FOR THE CANDIDATE TO TAKE PRINT OUT OF 'IMPORTANT INSTRUCTIONS TO THE CANDIDATE' BEFORE DOWNLOADING THE E-ADMIT CARD AND READ THE SAME CAREFULLY.
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